भारत में औद्योगिक डिजाइनों का पंजीकरण और संरक्षण डिजाइन अधिनियम, 2000 और संबंधित डिजाइन नियम, 2001 द्वारा प्रशासित है, जो 11 मई 2001 को लागू हुआ और 1911 के पूर्व अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। डिजाइन नियम, 2001 को डिजाइन (संशोधन) द्वारा और संशोधित किया गया
था। ) नियम २००८ और डिजाइन (संशोधन) नियम २०१४। डिजाइन नियमों में अंतिम संशोधन ३० दिसंबर, २०१४ से लागू हुआ, जिसमें प्राकृतिक व्यक्ति और छोटी इकाई के अलावा आवेदक की एक नई श्रेणी को छोटी इकाई के रूप में शामिल किया गया है।
औद्योगिक डिजाइन नए आकार, विन्यास, सतह पैटर्न, अलंकरण और उन लेखों पर लागू लाइनों या रंगों की संरचना की नई और मूल विशेषताओं को पहचानता है जो समाप्त राज्य में अपील करते हैं और पूरी तरह से आंखों से तय होते हैं।
डिजाइन पंजीकरण गतिविधियों के संबंध में एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) स्थापित करने के लिए, सीजीपीडीटीएम के कार्यालय ने डिजाइन आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आईएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। मान्यता 13/04/2015 को बीएसआई (ब्रिटिश मानक संस्थान)
द्वारा प्रदान की गई थी। वर्तमान में प्रमाण पत्र मार्च, 2018 तक वैध है, जो वार्षिक सतत मूल्यांकन यात्रा (सीएवी) ऑडिट के अधीन है। आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणपत्र "डिजाइन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत निर्माण के लेख और किसी भी पदार्थ से संबंधित पंजीकरण के माध्यम
से औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण और रखरखाव के दायरे के लिए प्रदान किया गया है।"
क्रमांक |
गतिविधियां |
डाउनलोड |
1 |
2000 का अधिनियम |
(58
KB) |
2 |
नियम, 2001 |
(87
KB) |
3 |
डिजाइन (संशोधन) नियम, 2014 |
(1.85
MB) |
4 |
डिजाइन (संशोधन) नियम 2008 |
(1.04
MB) |
5 |
डिजाइन के पंजीकरण के लिए सामान्य सूचना पुस्तिका |
(667
KB) |
6 |
आवेदन डिजाइन करने के लिए दस कदम |
(27
KB) |
7 |
आईएसओ प्रमाणपत्र |
(757
KB) |
Contact Persons
Madhurjya Thakur,
पेटेंट एवं डिजाइन, पेटेंट कार्यालय, उप नियंत्रक,
बौद्धिक संपदा कार्यालय भवन,
CP-2 सेक्टर वी, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता 700,091
फैक्स: 033-23671944
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